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बिलासपुर: चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में लंबित ट्रायल को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया डायरेक्शन
Thu, 09 Oct 2025 02:56 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: Digvijay Singh
Updated Thu, 09 Oct 2025 02:56 PM IST
सार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में लंबित ट्रायल को शीघ्र पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण डायरेक्शन जारी किया है।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में लंबित ट्रायल को शीघ्र पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण डायरेक्शन जारी किया है। प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों को आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बाल तस्करी से जुड़े सभी मुकदमों को सर्कुलर जारी होने की तिथि से 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।
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जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रायल को 6 माह में पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो उन पर रोजाना सुनवाई सुनिश्चित हो । हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में यह स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों में अंतर्निहित भावनाओं का शब्दशः पालन हो।
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