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Bilaspur: वन विभाग के PCCF की अपैक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका HC से खारिज
Fri, 07 Mar 2025 07:44 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: Digvijay Singh
Updated Fri, 07 Mar 2025 07:44 PM IST
सार
बिलासपुर में वन विभाग के पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की अपैक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिलासपुर में वन विभाग के पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की अपैक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल 1988 बैच के अफसर हैं। उन्होंने 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव की नियुक्ति पर आपत्ति करते हुए कहा था कि वे वरिष्ठता के आधार पर इस पद के अधिक पात्र थे।
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जूनियर अफसर को इस पद पर नियुक्त किया गया, जो नियमों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी नियुक्ति के लिए निर्धारित एक वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी किए बिना ही आईएफएस राव को प्रमोट कर दिया गया, जो ग़लत है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे जारी किया गया है।
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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि PCCF ‘एपेक्स स्केल’ पद चयन-आधारित होता है, न कि पदोन्नति-आधारित। इस चयन के लिए वरिष्ठता की बजाय मेधा, दक्षता, पूर्ण निष्ठा और उपयुक्तता को प्राथमिकता दी जाती है। कोर्ट ने माना कि विशेष चयन समिति (SSC) द्वारा किए गए मूल्यांकन में वी श्रीनिवास राव की वार्षिक प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट (APAR) 49.62/50 अंक रही, जबकि याचिकाकर्ता की 48/50 अंक थी, जिससे उनकी नियुक्ति को उचित ठहराया गया। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विशेष चयन समिति का निर्णय नियमों के अनुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लिया गया था। इसलिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), जबलपुर द्वारा 26 जून 2024 को पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई और इसे बरकरार रखा गया।
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