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Bilaspur: फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन और रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Tue, 21 Jan 2025 09:23 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 21 Jan 2025 09:23 PM IST
सार

आईएमए के चेयरमैन व काउंसिल के मेंबर डॉ राकेश गुप्ता ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक की मांग की थी, जिसमें उन्हें सदस्य पद से हटा दिया था।

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Contempt petition filed against Pharmacy Council Chairman and Registrar in bilaspur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन और रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में काउंसिल के चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा व रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर को नोटिस जारी कर कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता व काउंसिल के सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद उनके पक्ष में 6 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया था। आदेश का पालन करने के बजाय याचिकाकर्ता डॉ. गुप्ता को काउंसिल से बाहर करने के लिए चेयरमैन व रजिस्ट्रार ने परिषद का विशेष सम्मेलन आयोजित कर लिया था। 
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हाईकोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी, जिसका अधिकार उनके पास नहीं है। आईएमए के चेयरमैन व काउंसिल के सदस्य डॉ राकेश गुप्ता ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक की मांग की थी जिसमें उन्हें सदस्य पद से हटा दिया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के आदेश और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

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