Bilaspur: पूर्व मुख्यमंत्री की चुनाव आयोग को दी गई जानकारी को कांग्रेस ने बताया गलत, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग मामले में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि पूर्व सीएम ने 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथपत्र में गलत जानकारी पेश की है जिस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इससे पहले 7 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन केस नंबर नही आने की वजह से सुनवाई टल गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी तय की गई है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग मामले में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि पूर्व सीएम ने 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथपत्र में गलत जानकारी पेश की है जिस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए।
हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई। पिछली बार केस नंबर नही आने से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई थी। पूर्व की सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की गई थी इस मामले में लगी याचिका में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथपत्र में गलत जानकारी दी गई थी।
मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 2008, 2013 और 2018 के निर्वाचन में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था और शपथ पत्र दिया था, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी छिपाई है और गलत जानकारी पेश की है। इसके खिलाफ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने ईओडब्लू और एसीबी में कई बार शिकायत भी किया है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।