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CG: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक, ये बनी वजह

Thu, 29 May 2025 09:08 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 29 May 2025 09:08 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों की चयन प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान लागू की गई 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त को तीन याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी।

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Chhattisgarh High Court stays the State Information Commissioner selection process
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : highcourt.cg.gov.in

विस्तार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। चयन प्रक्रिया के दौरान सरकार की तरफ से 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्तें लागू की गई। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया के बीच में ही 9 मई को 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त लागू की गई थी।
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इंटरव्यू से पहले इस शर्त को शामिल करने के खिलाफ तीन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजय जायसवाल ने अगली सुनवाई 9 जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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