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Chhattisgarh Reservation Dispute: आरक्षण मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, कर रहे हैं ये मांग

Thu, 02 Nov 2023 10:10 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 02 Nov 2023 10:10 PM IST
सार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 22 अक्तूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था।

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Bilaspur High Court reserved its decision after hearing the case of reservation in promotion
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर दिया है। इस प्रकरण में पूर्व में कोर्ट ने स्टे दिया था, जो अगले आदेश तक जारी है।

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गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 22 अक्तूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में प्रथम वर्ग से चतुर्थ श्रेणी तक कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। 
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इसमें अनुसूचित जाति को 13 फीसदी जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई। नोटिफिकेशन में साफ किया गया था कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा।
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राज्य सरकार की इस अधिसूचना के खिलाफ रायपुर के एस. संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दी थी। याचिका में कहा गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आरक्षण नियम के विपरीत है। साथ ही राज्य शासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की गई।

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