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पलाश चन्देल को HC से बड़ी राहत: दुष्कर्म समेत कई आरोप खारिज, जस्टिस पांडेय की बेंच ने सुनाया फैसला

Fri, 22 Sep 2023 05:27 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 22 Sep 2023 05:27 PM IST
सार

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। बीते 23 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी जिसपर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आदिवासी महिला से दुष्कर्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 

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Big relief to Palash Chandel from HC
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चन्देल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत कई आरोपों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद कोर्ट ने माना कि मामले में कोई अपराध नहीं बनता है। 

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जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। बीते 23 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी जिसपर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आदिवासी महिला से दुष्कर्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 

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