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Chhattisgarh: लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सहायक शिक्षक सेवा से बर्खास्त
Thu, 10 Jul 2025 11:56 AM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 10 Jul 2025 11:56 AM IST
सार
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के शासकीय प्राथमिक शाला चकरभाठा में पदस्थ सहायक शिक्षक पंचायत रितेश अग्रवाल को लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के शासकीय प्राथमिक शाला चकरभाठा में पदस्थ सहायक शिक्षक पंचायत रितेश अग्रवाल को लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है। जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय ने सामान्य प्रशासन समिति की अनुशंसा और विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की।
रितेश अग्रवाल वर्ष 2013 से लगातार अनियमित पाए गए थे। तीन बार सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बीईओ और बीआरसी, समन्वयक की गवाही और उपस्थिति पंजिका से उनकी अनुपस्थिति की पुष्टि हुई। पंचायत सेवा नियम 1999 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई।
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रितेश अग्रवाल वर्ष 2013 से लगातार अनियमित पाए गए थे। तीन बार सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बीईओ और बीआरसी, समन्वयक की गवाही और उपस्थिति पंजिका से उनकी अनुपस्थिति की पुष्टि हुई। पंचायत सेवा नियम 1999 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई।
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