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Raigarh News: ट्रेलर खरीदी के नाम पर 15.85 लाख की ठगी, पुलिस ने ब्रोकर को किया गिरफ्तार

Wed, 05 Nov 2025 09:16 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: अमन कोशले Updated Wed, 05 Nov 2025 09:16 PM IST
सार

रायगढ़ जिले में ट्रेलर वाहन की खरीदी-बिक्री के नाम पर 15 लाख 85 हजार रुपये की ठगी करने वाले एक ब्रोकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
 

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15.85 lakh rupees defrauded in the name of buying a trailer, police arrested broker in Raigarh
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रायगढ़ जिले में ट्रेलर वाहन की खरीदी-बिक्री के नाम पर 15 लाख 85 हजार रुपये की ठगी करने वाले एक ब्रोकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
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मिली जानकारी के अनुसार, रायगढ़ निवासी सुशील कुमार प्रधान ने 3 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि ब्रोकर राहुल यादव, निवासी गोरखा (गणपति कार पार्लर के सामने), ने टाटा 4018 ट्रेलर वाहन की खरीद-बिक्री एवं फाइनेंस की डील कराई थी।
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23 जनवरी को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से वाहन का फाइनेंस स्वीकृत हुआ और 14 लाख 40 हजार रुपये की राशि उसके खाते में आई। इसके अलावा, सुशील कुमार ने आरोपी राहुल यादव को 1 लाख 45 हजार रुपये डाउन पेमेंट के रूप में फोनपे से दिए 13 जनवरी को 80 हजार और 9 फरवरी को 65 हजार रुपये।
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फाइनेंस स्वीकृति के बाद आरोपी राहुल यादव ने 24 जनवरी को पीड़ित के खाते से 4 लाख 90 हजार रुपये अपने बंधन बैंक रायगढ़ के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कराए और 9 लाख 50 हजार रुपये नगद रूप से प्राप्त किए। इस तरह आरोपी ने कुल 15 लाख 85 हजार रुपये वाहन खरीद के नाम पर हड़प लिए।

बताया गया कि आरोपी ने इस राशि में से वाहन विक्रेता को कोई भुगतान नहीं किया, जिससे वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं हो सका। वाहन पिछले नौ माह से बिलासपुर के शकरा मोटर्स (टाटा सर्विस सेंटर) में खड़ा है। पीड़ित के बार-बार निवेदन के बावजूद आरोपी ने न तो राशि लौटाई और न ही मामला सुलझाया। बाद में 24 जुलाई को आरोपी ने ई-स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा और शपथ पत्र बनाकर एक माह में मामला निपटाने का वादा किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।


शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बी.एन.एस. के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। इसी बीच पुलिस ने आरोपी को भगवानपुर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
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