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Kangana Ranaut: मानहानि केस में कंगना रणौत को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट में पेशी से दी छूट

Mon, 11 Jul 2022 01:22 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 11 Jul 2022 01:22 PM IST
सार

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान कंगना रणौत ने बठिंडा की मोहिंदर कौर की फोटो यह कहते हुए पोस्ट की थी कि वह 100-100 रुपये की रोजाना की मजदूरी पर आंदोलन में शामिल होने पहुंची थीं। 

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Hearing on petition of actress Kangana Ranaut in defamation case in Punjab Haryana Highcourt today 
kangana ranaut - फोटो : instagram

विस्तार

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान महिला के फोटो पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को कंगना को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में बठिंडा की ट्रायल कोर्ट ने कंगना को समन जारी किया था। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को आठ सितंबर के लिए नोटिस जारी कर ट्रायल कोर्ट को 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई टालने का आदेश दिया है।

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बता दें कि बठिंडा की ट्रायल कोर्ट ने कंगना को 14 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया था। कंगना रणौत ने एडवोकेट अभिनव सूद के माध्यम से याचिका दाखिल की और याची के खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत रद्द करने और ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। 
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बठिंडा में 5 जनवरी 2021 मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा-499 और 500 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में बठिंडा की अदालत ने 22 फरवरी को कंगना को समन आदेश जारी किया था। कंगना ने आरोप को राजनीति से प्रेरित और बदले की भावना वाला बताते हुए इसे रद्द करने मांग की है।
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किसान आंदोलन के दौरान कंगना रणौत ने बठिंडा की मोहिंदर कौर को एक फोटो यह कहते हुए पोस्ट कर दिया था कि वे 100-100 रुपये की दैनिक मजदूरी पर आंदोलन में लाई गई हैं। इस पोस्ट पर कंगना के खिलाफ बठिंडा में मोहिंदर कौर ने मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी शिकायत को रद्द करने की मांग को लेकर कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।


कंगना ने यह दी दलील
कंगना रणौत ने दी याचिका में कहा था कि उन्होंने यह फोटो पोस्ट नहीं किया था। उन्होंने अधिवक्ता गौतम यादव के ट्वीट को रिट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है और अधिवक्ता गौतम यादव को इसमें पक्ष तक नहीं बनाया गया है।

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