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संचार मंत्रालय ने अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए खत्म की पंजीकरण की आवश्यकता

Thu, 05 Nov 2020 08:35 PM IST
गौरव पाण्डेय बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 05 Nov 2020 08:35 PM IST
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Registration requirement for Other Service Providers has been taken out
सांकेतिक तस्वीर

संचार मंत्रालय ने गुरुवार को बड़ा एलान करते हुए कहा कि अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। मंत्रालय के कहा कि इसके साथ ही डाटा से संबंधित काम में लगे बीपीओ उद्योग को भी ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। 

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इसके अलावा बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता और स्टेटिक आईपी की आवश्यकता को भी समाप्त किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ ही लगातार रिपोर्टिंग के दायित्व, नेटवर्क डायग्राम के प्रकाशन और दंड संबंधी प्रावधानों को भी हटाने का फैसला किया गया है। 
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इसी तरह, ऐसी अन्य आवश्यकताओं को भी हटा दिया गया है, जिन्होंने कंपनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' और 'वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर' की नीतियों को अपनाने से रोका है। मंत्रालय ने बताया कि उद्योग के लिए लचीलापन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वितरण की अनुमति देने का निर्णय किया गया है।
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