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RBI ने खाता खुलवाने के मानकों में किया अहम बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम

Tue, 15 Dec 2020 07:50 PM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 15 Dec 2020 07:50 PM IST
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RBI changed current account rules for customers
RBI - फोटो : पीटीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को अपने चालू खाता मानकों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपनी 6 अगस्त की मौद्रिक नीति में कहा था कि कोई बैंक उस ग्राहक के लिए करंट अकाउंट यानी चालू खाता नहीं खोल सकेगा, जिसने अन्य बैंक से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया हो, और अब सभी लेनदेन कैश क्रेडिट, या ओवरड्राफ्ट अकाउंट के जरिए किए जाएंगे।

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ये मानक 5 नवंबर से लागू होने वाले थे, लेकिन कुछ स्पष्टताओं के अभाव में केंद्रीय बैंक ने इन्हें 14 दिसंबर तक टाल दिया था। अब नए सर्कुलर के मुताबिक ग्राहकों को उसी बैंक में अपना करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा, जिससे वो लोन ले रहे हैं। आपको बता दें ये नियम उन ग्राहकों पर लागू होगा जिन्होंने बैंक से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन लिया है।

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आखिर RBI को इस तरह के फैसले क्यों लेने पड़े

रिजर्व बैंक के अनुसार कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक ग्राहक लोन किसी एक बैंक से लेते हैं और करंट अकाउंट किसी दूसरे बैंक में जाकर खुलवा लेते हैं ऐसा करने से कंपनी का कैशफ्लो ट्रैक करने में काफी परेशानी होती है। इसलिए आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर कहा कि कोई भी बैंक इस तरह के ग्राहकों का चालू खाता न खोलें जिन्होंने कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहीं और से ली है।

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