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Hindi News ›   Business ›   income tax department enabled tax audit utility form on its portal

Tax audit utility form: आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर कर ऑडिट उपयोगिता फॉर्म को किया सक्षम 

Wed, 27 Oct 2021 03:04 PM IST
मुकेश कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मुकेश कुमार झा Updated Wed, 27 Oct 2021 03:04 PM IST
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income tax department enabled tax audit utility form on its portal
आयकर विभाग - फोटो : फाइल फोटो

आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कर ऑडिट उपयोगिता फॉर्म को सक्षम कर दिया है। यदि वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) में व्यापार की बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 10 करोड़ रुपये से अधिक हैं, तो आयकर कानून के तहत करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट करवाना जरूरी है। पेशेवरों के मामले में यह सीमा 50 लाख रुपये है।

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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह सीमा क्रमश: पांच करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2022 है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसे 15 जनवरी 2021 तक दाखिल करना था, हालांकि कंपनियां अभी भी संशोधित कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकती हैं।

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