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दूसरे राज्यों से यूपी में लेकर आएंगे शराब तो होगी पांच साल की जेल, लगेगा 5 हजार का जुर्माना

Fri, 06 Apr 2018 01:50 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 06 Apr 2018 01:50 PM IST
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if brought liquor from other states, than 5 year jail term, fine for up residents
liquor shop

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और दूसरे राज्यों से शराब लेकर प्रवेश करेंगे, तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइये। इसके साथ ही आपको कम से कम पांच हजार रुपये का जु्र्माना भी देना होगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में शराब, बीयर की दुकानों के खुलने और बंद करने के समय में भी बदलाव कर दिया है। 

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नहीं मिलेगी जमानत
राज्य सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक, दूसरे राज्यों में खरीदी गई शराब की केवल एक बोतल ही व्यक्ति एक बार में लेकर के प्रवेश कर सकता है। बोतल भी सीलबंद होनी चाहिए।
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अगर एक से ज्यादा सीलबंद शराब, बीयर की बोतल लेकर आप राज्य में प्रवेश करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो फिर आपको जेल जाना होगा और जमानत भी नहीं मिलेगी। नए नियमों के हिसाब से एक से ज्यादा जितनी भी बोतल मिलेंगी, उसके दस गुणा ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा।

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इन राज्यों से लगती है सीमा

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Liquor

यूपी की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार से लगती है। यूपी के मुकाबले हरियाणा, दिल्ली में शराब काफी सस्ती है, जिसके चलते लोग पार्टी करने के लिए लोग इन राज्यों से शराब लेकर जाते हैं। इससे उत्तर प्रदेश को शराब से होने वाले राजस्व में काफी नुकसान होता है।

उदाहरण के लिए गाजियाबाद और नोएडा के लोग दिल्ली और हरियाणा से शराब खरीदकर लाते हैं। ऐसा ही अन्य राज्य की सीमा के पास रहने वाले लोग भी करते हैं। नोएडा, गाजियाबाद से सटे दिल्ली बॉर्डर पर स्थित शराब की दुकानों में काफी भीड़ भी देखने को मिलती है। 

खुली बोतलों पर नहीं लागू होगा नियम
अगर बोतलें खुली हुई हैं तो फिर नए नियमों के अनुसार इन पर किसी तरह का जुर्माना और जेल की सजा नहीं होगी। सील बोतल के लिए माना जाएगा कि वो स्मगलिंग के लिए लाई जा रही है। इसलिए अब बाहर के राज्य से शराब लाने पर लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। 

दुकान खुलने के समय में 4 घंटे की कटौती
राज्य सरकार ने देशी-विदेशी शराब की दुकानों, बीयर बार के खुलने के समय में भी कटौती कर दी है। अब दिल्ली वाला समय यहां पर लागू होगा। 1 अप्रैल से लागू हुए नियमों के अनुसार अब दुकानें केवल दोपहर 12 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक खुलेंगी। पहले यह सुबह 9 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक खुला करती थी। 

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