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AAR: छात्रावासों पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी, एएआर ने दो अलग-अलग मामलों में सुनाया फैसला
Sat, 29 Jul 2023 11:02 PM IST
निर्मल कांत
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, बंगलुरू
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, बंगलुरू
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 29 Jul 2023 11:02 PM IST
सार
Karnataka: एएआर की बंगलूरू पीठ ने कहा कि छात्रावास, आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं और इसलिए उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्राप्त नहीं है। श्रीसाई लक्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर फैसला देते हुए एएआर ने कहा कि 17 जुलाई 2022 तक होटल, क्लब, कैंपसाइट की प्रतिदिन 1,000 रुपये तक के शुल्क वाली आवास सेवाओं पर जीएसटी छूट लागू थी।
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GST Bill
- फोटो : Istock
विस्तार
अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला देते हुए कहा कि छात्रावासों के किराए पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिसके चलते छात्रों को अब अधिक भुगतान करना होगा।
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एएआर की बंगलूरू पीठ ने कहा कि छात्रावास, आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं और इसलिए उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्राप्त नहीं है। श्रीसाई लक्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर फैसला देते हुए एएआर ने कहा कि 17 जुलाई 2022 तक होटल, क्लब, कैंपसाइट की प्रतिदिन 1,000 रुपये तक के शुल्क वाली आवास सेवाओं पर जीएसटी छूट लागू थी।
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बंगलूरू पीठ ने कहा, पीजी/छात्रावास का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं। फैसले में कहा गया, आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए है और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं।
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नोएडा स्थित वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के इसी तरह के संदर्भ में, एएआर की लखनऊ पीठ ने कहा कि प्रति दिन 1,000 रुपये से कम लागत वाले छात्रावास पर जीएसटी लागू होगा। लखनऊ पीठ एएआर ने कहा, इसलिए 18 जुलाई, 2022 से आवेदक की ओर से प्रदान की जाने वाली सेवाएं कराधान के लिए जीएसटी के तहत कवर की जाएंगी।