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H1B वीजा होल्डर के जीवनसाथी अमेरिका में नहीं कर पाएंगे काम, भारतीयों पर पड़ेगा सर्वाधिक असर

Tue, 24 Apr 2018 03:18 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 24 Apr 2018 03:18 PM IST
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trump administration to bring new rule, no work permit for spouse of h1b visa holder

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है, जिसका असर सबसे ज्यादा भारतीयों पर पड़ेगा। ट्रंप सरकार एच1 वीजा होल्डर के जीवनसाथी को मिलने वाले वर्क वीजा पर रोक लगाने जा रही है। इससे एच1बी होल्डर का पति या फिर पत्नी अमेरिका में रह नहीं पाएंगे। 

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यूएसए में हैं 70 हजार एच 4 वीजा होल्डर
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिका में 70 हजार ऐसे वीजा होल्डर हैं जिनको एच 4 वीजा मिला हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस वीजा को शुरू किया था। इस वीजा के शुरू हो जाने के बाद ऐसे लोगों के लिए अमेरिका आना आसान हो गया था।
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सबसे ज्यादा फायदा इस वीजा का लड़कियों को मिला था, जिनकी भारत में शादी हुई थी और उनके पति पहले से अमेरिका में काम कर रहे थे। इस वीजा के जरिए स्किल वर्कर्स को भी नौकरी मिलने में आसानी होती थी। 
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वीजा प्रोसेस के नियमों को भी किया कड़ा
अमेरिकी सरकार ने वीजा प्रोसेस करने के नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। ट्रंप प्रशासन के फैसले से उन लोगों को काफी झटका लगने की उम्मीद है, जिन्होंने वीजा के लिए पहले से अप्लाई कर रखा है या फिर वो अप्लाई करने की सोच रहे हैं। 

वीजा अप्लाई करते वक्त देनी होगी जानकारी

trump administration to bring new rule, no work permit for spouse of h1b visa holder

नए प्रस्ताव के मुताबिक अब वीजा आवेदकों को आवेदन के वक्त पिछले पांच साल के दौरान प्रयोग किए गए मोबाइल नंबर, ई-मेल और सोशल मीडिया के बारे में जानकारी देगी होगी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इससे करीब 7 लाख इमिग्रेंट और 1.40 करोड़ नॉन इमिग्रेंट वीजा आवेदकों पर असर पड़ेगा। 

पूछे गए हैं यह सवाल 
नए नियमों के मुताबिक आवेदकों से पहले की गई विदेश यात्रा की संख्या, किसी देश से निकाला गया या नहीं और परिवार के सदस्यों का किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बारे में भी पूछा गया है। 

लगी है अस्थाई रोक
यूएससीआईएस का कहना है कि प्रीमियम प्रोसेसिंग पर अस्थाई तौर पर रोक लगाई तो गई है, लेकिन अगर कोई आवेदक मानदंड पूरा करता हो, तो वह वित्त वर्ष 2019 के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज करने का आग्रह कर सकता है।

एजेंसी ने कहा कि प्रीमियम प्रोसेसिंग पर अस्थाई रोक से एच1बी प्रोसेसिंग का कुल समय कम करने में मदद मिलेगी। यूएससीआइएस ने कहा कि इस समय के दौरान वह उन एच1बी आवेदनों के प्रीमियम प्रोसेसिंग का अनुरोध स्वीकार करना जारी रखेगा जो वित्त वर्ष 2019 की सीमा के अधीन नहीं हैं।

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