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कोरोना वायरस भी नहीं दिला पाया वधावन भाईयों को जमानत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
Sun, 10 May 2020 10:16 PM IST
श्रीधर मिश्रा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्रीधर मिश्रा
Updated Sun, 10 May 2020 10:16 PM IST
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कपिल वधावन
- फोटो : सोशल मीडिया
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डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और उनके भाई धीरज की तरफ से दायर अंतरिम जमानत याचिका को एक विशेष अदालत ने रविवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट की तरफ से दोनों ही भाईयों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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बता दें कि दोनों ही वधावन भाईयों को यस बैंक में घोटाले के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। दोनों ही भाईयों की रविवार को सीबीआई हिरासत खत्म हुई, जिसके बाद उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया था।
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वधावन भाईयों की तरफ से कोरोना वायरस महामारी के कारण अस्थायी जमानत के लिए आवेदन दिया गया था। इस आवेदन में कहा गया था कि जेल के कैदी इस महामारी के कारण खतरे में हैं, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
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दरअसल आर्थर रोड जेल के कम से कम 77 कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।
वधावन भाईयों के वकील ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते उन्हें कोविड-19 संक्रमण का खतरा अधिक है। इस दौरान उनके वकील ने कहा कि सेहत का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न पहलू है, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए।
बता दें कि यस बैंक के सीईओ राणा कपूर से जुड़े कथित रिश्वतखोरी मामले में शामिल होने के आरोप में दोनों भाईयों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। पिछले महीने दोनों ही भाईयों को महाबलेश्वर में क्वारंटीन सेंटर से गिरफ्तार किया गया था।