4 हफ्ते में विदेशी संपत्ति का ब्योरा दें माल्या : SC
किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बढ़ा दी है। कोर्ट ने उन्हें बैंकों का कर्ज न चुका पाने के मामले में चार हफ्तों के भीतर विदेशों में स्थित अपनी परिसम्पत्तियों का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति र्रोंहगटन एफ नरीमन की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह (कंसोर्टियम) की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
साथ ही कोर्ट ने विजय माल्या ये भी पूछा कि यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड छोड़ने के लिए डिआजियो से मिले चार करोड़ डॉलर का उन्होंने क्या किया?
'इन दिनों लंदन में हैं माल्या'
कोर्ट का यह आदेश उस समय आया है जब बैंकों के कंसोर्टियम ने बताया कि माल्या ने अपनी संपत्तियों और देनदारियों का पूरा ब्योरा अभी नहीं सौंपा है। इसके बाद न्यायालय ने माल्या को अपने विदेशी बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों के बारे में पूरा खुलासा करने का आदेश दिया।
इससे पहले न्यायालय ने केंद्र सरकार से माल्या के मौजूदा ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी थी, इसके जवाब में एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि माल्या इन दिनों लंदन में हैं। कंसोर्टियम ने कोर्ट को बताया कि उसके 9000 करोड़ रुपये शराब कारोबारी माल्या पर बकाया हैं।
गौरतलब है कि 26 अप्रैल को भी कोर्ट ने माल्या से अपनी संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा था, लेकिन वह इस पर खरे नहीं उतरे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी।