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विवाद: वेदांत खदानों पर कर्ज वसूली की कार्यवाही पर जाम्बिया की अदालत ने लगाई रोक

Mon, 12 Jul 2021 09:35 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 12 Jul 2021 09:35 PM IST
सार

जाम्बिया की एक अदालत ने वेदांत रिसोर्सेज की कोंकोला कॉपर माइन्स (केसीएम) की इकाई को विभाजित करने और संपत्ति बेचने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अनंतिम परिसमापक पर किसी कार्रवाई से रोक लगा दी है।

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Zambia court stops action of tax recovery against Vedanta mines
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

वेदांत ने सिंगापुर शेयर बाजार को बताया कि केसीएम परिसमापन कार्यवाही पर रोक लगने से कंपनी और जाम्बिया सरकार को मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

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घातु एवं खनन फर्म वेदांता रिसोर्सेज की केसीएम में 79.4 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि जाम्बिया सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी जेडसीसीएम-आईएच के जरिए शेष 20.6 फीसदी हिस्सेदारी है।
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वेदांत और जाम्बिया सरकार के बीच मई 2019 से विवाद चल रहा है, जब जाम्बिया सरकार ने एक परिसमापक को खदान का नियंत्रण सौंप दिया था।

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