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ताकि सनद रहे: कार खरीदने पर TCS को पा सकते हैं वापस, किसे और कितना मिलेगा? जानिए
Mon, 19 Jan 2026 05:32 AM IST
निर्मल कांत
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 19 Jan 2026 05:32 AM IST
सार
दस लाख रुपये से महंगी कार खरीदने पर वसूला जाने वाला 1% टीसीएस कोई अतिरिक्त खर्च नहीं, बल्कि आपके नाम से सरकार के पास जमा राशि है। आपकी टैक्स देनदारी के हिसाब से यह रकम पूरी या आंशिक रूप से रिफंड हो सकती है। सही दस्तावेज और आईटीआर भरने से यह पैसा सीधे आपके खाते में वापस आ सकता है। कैसे मिलेगा रिटर्न, रिपोर्ट में जानिए-
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- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा की कार खरीद रहे हैं, तो कार डीलर आपसे गाड़ी की कीमत के अलावा 1% TCS वसूलता है। यह कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है, बल्कि सरकार के पास जमा आपकी अमानत है, जिसे आप वापस मांग सकते हैं। बस आपको सही तरीका और नियम पता होने चाहिए।
TCS क्या है...
एक अतिरिक्त रकम, जिसे विक्रेता, बिक्री के समय खरीदार से टैक्स के तौर पर लेता है। यह बिक्री की रकम की एक प्रतिशत के बराबर होती है और इसे सरकारी खाते में जमा किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 206C उन सामानों की जानकारी देता है, जिनकी बिक्री पर खरीदारों से टैक्स लेना जरूरी है।
ये भी पढ़ें: मोमेंटम इन्वेस्टिंग: ट्रेंड्स को मुनाफे में बदलने की रणनीति, शेयर पहचानने के लिए करें इन फिल्टर का इस्तेमाल
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जरूरी नियम, जो जानने चाहिए
1. कार खरीदते समय डीलर से TCS सर्टिफिकेट, यानी Form 27D जरूर मांगें। यह आपकी रसीद है कि आपने टैक्स चुकाया है।
2. इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें और Form 26AS चेक करें। सुनिश्चित करें कि डीलर ने आपके पैन पर वह पैसा जमा कर दिया है। आप उतना ही रिफंड मांग सकते हैं, जितना यहां दिखाई दे रहा है।
3. रिफंड पाने का इकलौता तरीका है अपना Income Tax Return फाइल करना। ITR भरते समय TCS सेक्शन में अपनी कार वाले टैक्स का विवरण दें।
4. ITR फाइल करने के बाद, विभाग इसे चेक करता है और 2-3 महीने के भीतर रिफंड का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेज देता है।
आईपीओ लिस्टिंग
19 जनवरी: भारत कोकिंग कोल लि. (1,071 करोड़ रुपये)
21 जनवरी: अमागी मीडिया लैब्स लि. (1,788 करोड़ रुपये)
ये भी पढ़ें: नेविल टाटा की नियुक्ति लटकी, रतन टाटा ट्रस्ट की बैठक रद्द
कंपनियों के तिमाही नतीजे/घोषणाएं
19 जनवरी: हिंदुस्तान जिंक, इंडियन रेलवे फाइनेंस,
पीएनबी, हैवेल्स इंडिया
20 जनवरी: एसआरएफ, आईटीसी होटल, डीसीएम श्रीराम
21 जनवरी: एचपीसीएल, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन
22 जनवरी: केनरा बैंक, अदाणी टोटल गैस, बंधन बैंक
डिस्क्लेमर: अपना पैसा में छपे विचार, राय और निवेश संबंधी सुझाव अलग-अलग विशेषज्ञों, ब्रोकर फर्मों या रिसर्च संस्थानों के हैं। इनसे अखबार या उसके प्रबंधन की सहमति जरूरी नहीं है। कृपया किसी भी तरह का निवेश फैसला लेने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी अखबार या उसके प्रबंधन की नहीं होगी।
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TCS क्या है...
एक अतिरिक्त रकम, जिसे विक्रेता, बिक्री के समय खरीदार से टैक्स के तौर पर लेता है। यह बिक्री की रकम की एक प्रतिशत के बराबर होती है और इसे सरकारी खाते में जमा किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 206C उन सामानों की जानकारी देता है, जिनकी बिक्री पर खरीदारों से टैक्स लेना जरूरी है।
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TCS रिफंड: किसे और कितना मिलेगा?
यह पूरी तरह आपकी सालाना टैक्स देनदारी पर निर्भर करेगा-- मान लीजिए आपकी सालाना आय टैक्स फ्री सीमा से कम है, तो आप पूरे 1% TCS का 100% रिफंड पा सकते हैं।
- मान लीजिए आपका कुल इनकम टैक्स 50,000 रुपये बनता है और आपने कार खरीदते समय 15,000 रुपये TCS दिया है, तो अब आपको केवल 35,000 रुपये ही टैक्स देना होगा। यह 1 फीसदी आपके टैक्स बिल से घटा दिया जाएगा।
- अगर आपका कुल टैक्स 10,000 रुपये है और TCS 15,000 रुपये कटा है, तो 5,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे।
जरूरी नियम, जो जानने चाहिए
- यह नियम केवल उन कारों पर लागू होता है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है (इसमें GST शामिल होता है)।
- अगर आप कार का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं (न कि ट्रेडिंग के लिए), तो आप डिक्लेरेशन देकर TCS से छूट पा सकते हैं।
- अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या वह आधार से लिंक नहीं है, तो TCS की दर 5% तक बढ़ सकती है।
1. कार खरीदते समय डीलर से TCS सर्टिफिकेट, यानी Form 27D जरूर मांगें। यह आपकी रसीद है कि आपने टैक्स चुकाया है।
2. इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें और Form 26AS चेक करें। सुनिश्चित करें कि डीलर ने आपके पैन पर वह पैसा जमा कर दिया है। आप उतना ही रिफंड मांग सकते हैं, जितना यहां दिखाई दे रहा है।
3. रिफंड पाने का इकलौता तरीका है अपना Income Tax Return फाइल करना। ITR भरते समय TCS सेक्शन में अपनी कार वाले टैक्स का विवरण दें।
4. ITR फाइल करने के बाद, विभाग इसे चेक करता है और 2-3 महीने के भीतर रिफंड का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेज देता है।
तारीख पता है?
आईपीओ लिस्टिंग
19 जनवरी: भारत कोकिंग कोल लि. (1,071 करोड़ रुपये)
21 जनवरी: अमागी मीडिया लैब्स लि. (1,788 करोड़ रुपये)
ये भी पढ़ें: नेविल टाटा की नियुक्ति लटकी, रतन टाटा ट्रस्ट की बैठक रद्द
कंपनियों के तिमाही नतीजे/घोषणाएं
19 जनवरी: हिंदुस्तान जिंक, इंडियन रेलवे फाइनेंस,
पीएनबी, हैवेल्स इंडिया
20 जनवरी: एसआरएफ, आईटीसी होटल, डीसीएम श्रीराम
21 जनवरी: एचपीसीएल, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन
22 जनवरी: केनरा बैंक, अदाणी टोटल गैस, बंधन बैंक
डिस्क्लेमर: अपना पैसा में छपे विचार, राय और निवेश संबंधी सुझाव अलग-अलग विशेषज्ञों, ब्रोकर फर्मों या रिसर्च संस्थानों के हैं। इनसे अखबार या उसके प्रबंधन की सहमति जरूरी नहीं है। कृपया किसी भी तरह का निवेश फैसला लेने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी अखबार या उसके प्रबंधन की नहीं होगी।
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