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बिना वोटर आईडी के भी डाल सकते हैं वोट, ऑनलाइन हो जाएगा सारा काम
Thu, 18 Apr 2019 09:15 AM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Thu, 18 Apr 2019 09:15 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। आज सुबह 7 बजे ही मतदान शुरू हो गए थे। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान है। मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी किया गया है। लेकिन अगर आपके पास आपका वोटर आईडी नहीं है और आप वोट डालना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना वोटर आईडी के इस तरह वोट डाल सकते हैं-
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- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला सर्विस आईडी कार्ड। इस कार्ड में आपकी तस्वीर भी होनी चाहिए।
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक। पासबुक में भी आपकी फोटो का होना अनिवार्य है।
- श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- फोटो के साथ पेंशन के कागज
- विधायक या सांसदों को जारी किए जाने वाले आधिकारिक कार्ड
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लिस्ट में चेक करना होगा अपना नाम
बिना वोटर आईडी के वोट डालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकेंगे। पर अगर आपका नाम लिस्ट में शामिल है, तो उस लिस्ट का प्रिंट लेकर आप दूसरे आईडी प्रूव को बूथ पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
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ऐसे चेक करें नाम
वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको सबसे पहले https://www.nvsp.in पर जाना होगा, जहां आपको 'Search Your Name in Electoral Roll' का एक विकल्प मिलेगा। यहां जाने के बाद आप अपनी डिटेल को दिए गए कॉलम में भरकर या फिर फोटोयुक्त मतदाता पहचानपत्र नंबर डालकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका नाम सूचि में है या नहीं। बता दें कि ये नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पर मौजूद होता है।
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बिना नंबर के ऐसे चेक करें अपना नाम
लेकिन अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आपको NSVP https://www.nvsp.in/ पर जाना होगा, जहां सर्च और डिटेल कॉलम पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल भरनी होगी। इसके बाद कैपचा कोड भरने का विकल्प आएगा। और फिर सर्च बटन के नीचे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं।इन डॉक्युमेंट के जरिए करें वोट
अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल है और आपने ऑनलाइन 'मतदाता सूचना पर्ची' का प्रिंट निकाल लिया है तो फिर आप इन 11 डॉक्युमेंट में से किसी भी एक के जरिए मतदान कर सकेंगे। मतदान के लिए आपके पास इन 11 डॉक्युमेंट में से कोई भी एक होना अनिवार्य है-- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला सर्विस आईडी कार्ड। इस कार्ड में आपकी तस्वीर भी होनी चाहिए।
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक। पासबुक में भी आपकी फोटो का होना अनिवार्य है।
- श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- फोटो के साथ पेंशन के कागज
- विधायक या सांसदों को जारी किए जाने वाले आधिकारिक कार्ड