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टीडीसैट: पोर्ट सुविधा पर ट्राई के आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, वोडा-आइडिया की अपील खारिज

Fri, 11 Mar 2022 06:15 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली। 
एजेंसी, नई दिल्ली।  Published by: देव कश्यप Updated Fri, 11 Mar 2022 06:15 AM IST
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TDSAT said No need to interfere in TRAI order on port facility Vodafone Idea appeal dismissed
Vodafone-Idea - फोटो : amarujala

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने किसी भी ‘टैरिफ ऑफर’ और प्लान वाले मोबाइल उपभोक्ताओं को नेटवर्क बदलने या पोर्ट करने के लिए एसएमएस के जरिये अनुरोध की सुविधा देने संबंधी फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस बारे में मोबाइल ऑपरेटरों को निर्देश दिया था। कहा था कि किसी भी मूल्य के प्लान पर उन्हें एसएमएस के जरिये पोर्ट सुविधा उपलब्ध देनी होगी। टीडीसैट ने ट्राई के इस आदेश को चुनौती देने वाली वोडा आइडिया की अपील को खारिज कर दिया है। कहा, ट्राई का 7 दिसंबर, 2021 का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। 

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