फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   State can't be permitted to acquire land without paying appropriate compensation: SC

Supreme Court: उचित मुआवजा दिए बिना राज्य को भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

Fri, 22 Nov 2024 08:22 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 22 Nov 2024 08:22 PM IST
सार

Supreme Court on Land Acquisition: सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य मुआवजा दिए बिना नागरिकों की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता।

विज्ञापन
State can't be permitted to acquire land without paying appropriate compensation: SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उचित मुआवजा दिए बिना राज्य की ओर से लोगों की भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हालांकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी यह एक संवैधानिक अधिकार है।

विज्ञापन


सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य मुआवजा दिए बिना नागरिकों की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता।
विज्ञापन


शीर्ष अदालत ने कहा, "हालांकि संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, लेकिन यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। राज्य को उचित मुआवजा दिए बिना नागरिकों की भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" पीठ ने कहा कि उसके सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी है, जिसमें भूमि मालिकों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में राज्य द्वारा दायर याचिकाओं को भारी जुर्माने के साथ खारिज करना उचित होता। पीठ ने कहा, "हालांकि, हम अब ऐसा करने से बचते हैं और इन विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हैं।" पीठ ने कहा कि भूमि मालिकों ने उच्च न्यायालय में शिकायत की थी कि उनकी भूमि का कब्जा सड़क निर्माण के लिए ले लिया गया, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed