फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Special court grants bail to 23 accused related to Bhushan Steel in money laundering case

विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील से संबंधित 23 आरोपियों को जमानत दी

Mon, 21 Sep 2020 08:01 AM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 21 Sep 2020 08:01 AM IST
विज्ञापन
Special court grants bail to 23 accused related to Bhushan Steel in money laundering case
bhushan steel

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी भूषण पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व निदेशक, कंपनी सचिव, और सीएफओ सहित अन्य लोगों को जमानत दे दी। यह मामला कथित बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़ा है।

विज्ञापन


कोर्ट ने इस मामले के 23 आरोपियों को शनिवार को जमानत दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि कोई भी आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा और किसी भी गवाह को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी आरोपियों को एक लाख-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और जमानत बांड के अधीन जमानत दी जाएगी। अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि सभी आरोपियों के पासपोर्ट अदालत में जमा रहेंगे। आरोपियों को अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अदालत ने भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी को इसी मामले में जमानत दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed