फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Sebi amended compliance rules by members of the exchange linked commodity derivatives to gather and preserve PAN of their clients

सेबी : पैन कार्ड से जुड़े नियम में हुआ बदलाव, अगले महीने से प्रभाव में आएंगे प्रावधान

Tue, 09 Mar 2021 01:01 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Tue, 09 Mar 2021 01:01 PM IST
विज्ञापन
Sebi amended compliance rules by members of the exchange linked commodity derivatives to gather and preserve PAN of their clients
सेबी - फोटो : PTI

पैन कार्ड एक विशिष्ट पहचान कार्ड है जिसे स्थायी खाता संख्या भी कहा जाता है। जिस तरह आधार कार्ड आपके लिए जरूरी है, उसी तरह पैन कार्ड भी बहुत जरूरी है। पैन कार्ड किसी भी बैंक में खाता खोलने, राशि निकालने या जमा करने, या आयकर देने वालों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके साथ ही किसी भी वित्तीय दस्तावेजों या लेनदेन के साथ पैन कार्ड की जानकारी डालना अतिआवश्यक है। 

विज्ञापन


SEBI ने पैन लेने और उसके रखरखाव के बदले नियम
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जिंस डेरिवेटिव्स से जुड़े एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों के पैन (स्थायी खाता संख्या) को लेने और उसके रखरखाव को लेकर अनुपालन के नियमों में बदलाव किया। साथ ही ई-पैन के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2020 में तत्काल पैन सुविधा की घोषणा की गई थी। उसके बाद आयकर विभाग ने ई-पैन सुविधा की शुरुआत की। इसे बॉयोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था (आधार) आधारित ई-केवाईसी के जरिए तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।
विज्ञापन


बाजार नियामक सेबी ने विशिष्ट ग्राहक कोड (यूसीसी) और पैन की अनिवार्य जरूरत से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया है। नियामक ने कहा कि जिंस डेरिवेटिव्स वाले एक्सचेंज के सदस्यों के लिए जिंस डेरिवेटिव खंड में सौदा करने वाले अपने सभी ग्राहकों के लिए यूसीसी का उपयोग अनिवार्य होगा। ऐसे एक्सचेंज के सदस्यों को बिना यूसीसी का ब्योरा 'अपलोड' किए कारोबार की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके लिए सदस्यों को जरूरी सत्यापन के बाद पैन प्राप्त करना और उसे अपने कार्यालय के रिकॉर्ड में रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि ई-पैन के मामले में सदस्यों को आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई-पैन का सत्यापन करना होगा और अपने रिकार्ड में पैन की 'सॉफ्ट कॉपी' रखनी होगी। परिपत्र के प्रावधान एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आएंगे।


पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य
मालूम हो कि आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed