फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   SAT refuses to give interim relief to Subash Chandra, Punit Goenka against Sebi order

Zee Row: सैट से सुभाष चंद्रा व पुनीत गोयनका को झटका, सेबी के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार

Fri, 16 Jun 2023 02:19 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 16 Jun 2023 02:19 PM IST
सार

Zee Row: अपीलीय न्यायाधिकरण ने चंद्रा और गोयनका की अपील पर सेबी से 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सैट ने मामले को निपटाने के लिए 19 जून की तारीख तय की है। 

विज्ञापन
SAT refuses to give interim relief to Subash Chandra, Punit Goenka against Sebi order
प्राइम टाइम - फोटो : pti

विस्तार

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को सेबी के उस आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी का पद संभालने से रोक दिया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने चंद्रा और गोयनका की अपील पर सेबी से 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सैट ने मामले को निपटाने के लिए 19 जून की तारीख तय की है।

विज्ञापन

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में ये कहा

ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को पारित अपने आदेश में कहा, ''हमें लगता है कि इस स्तर पर अंतरिम आदेश पारित करना वास्तव में अपीलों को स्वीकार करना होगा। नतीजतन, हमें लगता है कि हमें अपीलों पर अंतिम रूप से फैसला करना चाहिए।"

विज्ञापन

ये है पूरा मामला

बाजार नियामक सेबी ने चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोयनका के खिलाफ 12 जून को कथित तौर पर जेडईईएल के कोष की हेराफेरी के लिए कार्रवाई की थी। इसके बाद उन्होंने सेबी के आदेश को सैट (SAT) में चुनौती दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed