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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Sadhna Broadcast: Sebi bans 59 people including actor Arshad Warsi,  for up to 5 yrs

SEBI: बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी समेत 59 लोग शेयर बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित, जानिए पूरा मामला

Fri, 30 May 2025 12:06 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 30 May 2025 12:06 PM IST
सार

Arshad Warsi SEBI Ban: शेयर बाजार नियामक ने अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गुरुवार को सेबी की ओर से पारित आदेश के अनुसार, बाजार नियामक ने दंपत्ति को प्रतिभूति बाजार से एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। 

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Sadhna Broadcast: Sebi bans 59 people including actor Arshad Warsi,  for up to 5 yrs
अरशद वारसी - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

विस्तार

बाजार नियामक सेबी ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और 57 अन्य को प्रतिभूति बाजार से एक से पांच साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक वीडियो के जरिये निवेशकों को साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सलाह देने से संबंधित है।

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वारसी और उनकी पत्नी पर पांच-पांच लाख जुर्माना भी

नियामक ने वारसी और उनकी पत्नी मारिया पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गुरुवार को सेबी की ओर से पारित आदेश के अनुसार, बाजार नियामक ने दंपत्ति को प्रतिभूति बाजार से एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के प्रमोटरों सहित 57 अन्य संस्थाओं पर 5 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है।

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अरशद को ₹41.70 लाख व उनकी पत्नी को ₹50.35 लाख का अवैध लाभ 

प्रतिबंध के अलावा, सेबी ने इन 59 संस्थाओं को जांच अवधि के अंत से वास्तविक भुगतान की तारीख तक संयुक्त रूप से और अलग-अलग 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 58.01 करोड़ रुपये के कुल अवैध लाभ को वापस करने का निर्देश दिया। सेबी के अनुसार अरशद को 41.70 लाख रुपये और उनकी पत्नी को 50.35 लाख रुपये का लाभ हुआ।


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Sadhna Broadcast: Sebi bans 59 people including actor Arshad Warsi,  for up to 5 yrs
शेयर बाजार नियामक सेबी - फोटो : PTI

सेबी ने मामले के मास्टरमाइंड के बारे में दी यह जानकारी

अंतिम आदेश में सेबी ने पाया कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे के मास्टरमाइंड गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा थे। आदेश में कहा गया है कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (एसबीएल) के आरटीए के निदेशक सुभाष अग्रवाल ने मनीष मिश्रा और प्रमोटरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। सेबी ने कहा कि ये ही प्रमुख लोग थे जिन्होंने इस धोखाधड़ी की पूरी की योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया। इसके अलावा, नियामक ने पाया कि पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह ने अपने खातों को मनीष मिश्रा और एसबीएल के प्रमोटरों के हेरफेरपूर्ण डिजाइनों में इस्तेमाल होने दिया। आदेश में कहा गया है कि इसी प्रकार, जतिन शाह ने योजना को क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। वहीं, अन्य संस्थाओं ने चालाकीपूर्ण डिजाइनों को सुविधाजनक बनाया और जल्दी पैसा कमाने के लिए इसमें शामिल हुए।

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109 पन्नों के आदेश में सेबी ने दी यह जानकारी

109 पन्ने के आदेश में सेबी ने कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ताओं (संस्थाओं) ने सूचना वाहक के रूप में काम किया है या हेरफेर वाले ट्रेडों में सहायता की है। हालांकि, उन्होंने अपने स्वयं के खातों से शेयरों में कारोबार नहीं किया है। आदेश में कहा गया है कि योजना के दूसरे चरण में मनीवाइज, द एडवाइजर और प्रॉफिट यात्रा जैसे यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक और प्रचारात्मक वीडियो प्रसारित किए गए, जिनका संचालन मनीष मिश्रा की ओर से किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन वीडियोज ने एसबीएल को एक आशाजनक निवेश अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया और इनका समय बाजार की गतिविधियों के अनुरुप तय किया गया।

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