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RBI Action: पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने की कार्रवाई, 29 फरवरी के बाद बैंकिंग और वॉलेट सेवाएं देने पर रोक

Wed, 31 Jan 2024 06:53 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 31 Jan 2024 06:53 PM IST
सार

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है।

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RBI stops Paytm Payments Bank from accepting deposits after Feb 29
पेटीएम पेमेंट्स बैंक - फोटो : paytm app

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) की ओर से 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की ओर से तैयार अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद की गई है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि इन रिपोर्टों से बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी का पता चलता है और इसलिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मौजूदा ग्राहक सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फिर कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकेंगे।
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केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि बचत बैंक खातों, चालू खातों, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति मौजूदा ग्राहकों को बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी चाहिए। आरबीआई ने मार्च 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करना बंद करने का निर्देश दिया था।

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