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Corona Effect: सुरक्षा चिंताओं के बीच हवाईअड्डों पर लागू हो सकता 'वन हैंड बैग रूल', सीआईएसएफ आईजी ने लिखा पत्र
Fri, 21 Jan 2022 05:19 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Fri, 21 Jan 2022 05:19 PM IST
सार
कोरोना का प्रकोप निरंतर जारी है और भारत में संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच भीड़भाड़ और अन्य सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर हवाईअड्डों पर नया नियम लागू किया जा सकता है। जी हां, संक्रमण को कम करने के लिए एहतियात के तौर पर सभी एयरलाइनों और हवाईअड्डा संचालकों को 'वन हैंड बैग नियम' को सावधानीपूर्वक लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जा सकता है।
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एयरपोर्ट पर कोरोना जांच(फाइल)
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
कोरोना का प्रकोप निरंतर जारी है और भारत में संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच भीड़भाड़ और अन्य सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर हवाईअड्डों पर नया नियम लागू किया जा सकता है। जी हां, संक्रमण को कम करने के लिए एहतियात के तौर पर सभी एयरलाइनों और हवाईअड्डा संचालकों को 'वन हैंड बैग नियम' को सावधानीपूर्वक लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जा सकता है। सीआईएसएफ के आईजी (हवाई अड्डा क्षेत्र) विजय प्रकाश ने इस संबंध में सुझाव देते हुए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक को लिखे अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है।
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आमतौर पर देखा जाता है कि फ्लाइट से यात्रा करने के दौरान दो तीन हैंड बैग ले जाते हैं लेकिन नए नियम के अनुसार वे अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। उड्डयन सुरक्षा नियामक बीसीएएस ने कहा है कि स्क्रीनिंग पॉइंट पर ज्यादा हैंड बैग लेकर आने से उन्हें क्लीयरेंस देने में अधिक समय लगता है। कई बार इस वजह से यात्रियों को लंबी अवधि तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है, एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती है और दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। इस कारण से महसूस किया गया कि इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर सभी लोगों को सूचित किया जाए और उन्हें इस नियम का पालन करने के लिए कहा जाए।
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