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RBI: बीएसबीडी खाताधारक भी अब मुफ्त में डिजिटल बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, आरबीआई गवर्नर क्या बोले जानें
Wed, 01 Oct 2025 01:26 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Wed, 01 Oct 2025 01:26 PM IST
सार
RBI: नो-फ्रिल्स खाताधारक अब डिजिटल बैंकिंग सुविधा का मुफ्त उपयोग कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बुधवार को बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) खातों के लिए दी जाने वाली सेवाओं के विस्तार का एलान किया। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
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आरबीआई
- फोटो : PTI
विस्तार
नो-फ्रिल्स खाताधारक अब डिजिटल बैंकिंग सुविधा का मुफ्त उपयोग कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बुधवार को बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) खातों के लिए दी जाने वाली सेवाओं के विस्तार का एलान किया। नो-फ्रिल्स या बीएसबीडी ऐसे खाते होते हैं जो खाताधारकों को नि:शुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजाइल किए गए हैं।
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बीएसबीडी खाते बैंक ग्राहकों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बैंकों की ओर से निःशुल्क प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं में बैंक शाखाओं के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम में नकदी जमा करना, तथा एटीएम निकासी सहित एक महीने में न्यूनतम चार निकासी शामिल हैं।
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आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, "बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को न्यूनतम शेष राशि पर शुल्क लगाए बिना दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार कर इसमें डिजिटल बैंकिंग (मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग) सेवाएं भी शामिल करने का प्रस्ताव है।"
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उन्होंने कहा कि विनियमित संस्थाओं द्वारा शिकायत निवारण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र को मजबूत करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण में सुधार के लिए आरबीआई लोकपाल योजना को भी संशोधित किया जा रहा है और ग्रामीण सहकारी बैंकों को इस योजना के दायरे में शामिल किया जा रहा है।
निर्देशों के अनुसार बीएसबीडी खाते के धारक उस बैंक में कोई अन्य बचत बैंक खाता खोलने के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी ग्राहक का उस बैंक में कोई अन्य बचत बैंक खाता है, तो उसे 'बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट' खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना होगा। बीएसबीडी खाता शुरू करने का उद्देश्य वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई के प्रयासों का एक हिस्सा है।
ऐसे खाते पीएमएल अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों तथा समय-समय पर बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) पर आरबीआई के निर्देशों के अधीन हैं। बीएसबीडी खाता सरलीकृत केवाईसी मानदंडों के साथ भी खोला जा सकता है।