फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Investment Mantra: Last chance to save tax of Rs 1 lakh under the old system News In Hindi

निवेश मंत्रा: पुरानी व्यवस्था के तहत एक लाख का टैक्स बचाने का अंतिम मौका, आयकर रिटर्न भरते समय रखें ध्यान

Mon, 17 Mar 2025 07:47 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Mon, 17 Mar 2025 07:47 AM IST
सार

चालू वित्त वर्ष का मार्च अंतिम महीना है। अब आपको टैक्स बचत के उपाय शुरू करने चाहिए। इसमें सभी निवेश का आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय जिक्र कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पर एक लाख रुपये बचा सकते हैं। इसका गणित बताती अजीत सिंह की रिपोर्ट-
 

विज्ञापन
Investment Mantra: Last chance to save tax of Rs 1 lakh under the old system News In Hindi
आयकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जो लोग पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें इस महीने के इन आखिरी कुछ दिनों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अपनी कर बचत रणनीति के तरीकों में से एक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी का उपयोग जरूरी है। इसके तहत आप अपने, अपने परिवार और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर एक लाख रुपये तक की पूरे वित्त वर्ष के दौरान कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
विज्ञापन


आपने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है या नवीनीकरण प्रीमियम का भुगतान किया है तो कर कटौती का दावा कर सकते हैं। पॉलिसी दस्तावेज को संभाल कर रखें और आईटीआर भरते समय इसकी भी जानकारी दें। ध्यान दें कि आपको पॉलिसी दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है लेकिन जुर्माने के साथ दिसंबर तक भर सकते हैं।
विज्ञापन


ये भी पढें:- निवेश-बचत: नए-पुराने निवेशकों के लिए हाइब्रिड फंड अच्छा विकल्प, कम जोखिम व सुरक्षा के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन बेहतर
विज्ञापन
विज्ञापन


...तो 25,000 रुपये का दावा कर सकते हैं
आप 60 वर्ष से कम के हैं, तो 25,000 रुपये तक की आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। आप माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो उनकी आयु के आधार पर 60 वर्ष से कम होने पर 25,000 रुपये या फिर 60 साल से ज्यादा की उम्र पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप 75,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पॉलिसीधारक, उसके जीवनसाथी और उसके आश्रित बच्चों के कवरेज के लिए ली जा सकती है।


ये भी पढें:- गोल्ड लोन: अनिश्चितता व महंगाई के दौर में कर्ज का बेहतर विकल्प, ऐसे हालात में और चमकता है सोना

60 वर्ष से अधिक उम्र तो ज्यादा लाभ मिलेगा
माता-पिता के बीमा (प्रीमियम) के लिए अतिरिक्त कटौती 25,000 रुपये तक उपलब्ध है, यदि वे 60 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि माता-पिता 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो कटौती राशि 50,000 रुपये तक हो सकती है। ऐसे मामले में जहां आप और आपके माता-पिता भी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, तो धारा 80डी के तहत कर कटौती के रूप में एक लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं, यदि आप अपने और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं।  निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000 रुपये की कटौती की मंजूरी है। हालांकि, 5,000 रुपये की यह कटौती उम्र के आधार पर 25,000 रुपये या 50,000 रुपये की सीमा तक सीमित है।

हेल्थ इंश्योरेंस आज बहुत जरूरी है। भले ही आपके पास आपके नियोक्ता का समूह बीमा हो, पर बढ़ते स्वास्थ्य खर्च के लिए आपको अलग से भी बीमा लेना चाहिए।            -राम सागर कुशवाहा, बीमा सलाहकार

ये भी देखें:

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed