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Power: भारत ने आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को संचालित करने की अवधि जून 2024 तक बढ़ाई, ये है कारण
Wed, 25 Oct 2023 02:27 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Wed, 25 Oct 2023 02:27 PM IST
सार
Power Plant: आपातकालीन खंड का उपयोग करते हुए जारी किए गए आदेश में आयातित कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों को देश की उच्च बिजली मांग को पूरा करने के लिए संचालित करने की अनुमति दी गई है। यह आदेश इस साल फरवरी में जारी किया गया था और तब से इसे चार बार इसकी अवधि बढ़ाई जा चुकी है।
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कोयले से भरा ट्रक।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सरकार ने बिजली अधिनियम, 2003 के आपातकालीन खंड को बढ़ाते हुए आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को इस महीने के अंत के बजाय 30 जून, 2024 तक अपनी पूरी क्षमता पर चलने की मंजूरी दे दी है।
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मांग में वृद्धि, घरेलू कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन में कमी के कारण बिजली मंत्रालय की ओर से आयात कोयले से बिजली संयंत्रों को संचालित करने के लिए आठ महीने के विस्तार का निर्देश दिया गया है। अगले वर्ष (2024-25) के लिए, सरकार 256.53 गीगावॉट (256,530 मेगावाट) की पीक बिजली की मांग की उम्मीद कर रही है।
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यह इस साल की अधिकतम मांग के अनुरूप है, जो पहली बार एक सितंबर को रिकॉर्ड 239.978 गीगावॉट (239,978 मेगावाट) पर पहुंच गई। हालांकि, मांग में असामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप बिजली की कमी में भी वृद्धि हुई, यह उसी दिन 10.745 गीगावॉट (10,745 मेगावाट) दर्ज की गई।
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बिजली की मांग में वृद्धि, घरेलू कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति और जल विद्युत की कम उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) उत्पादन स्टेशनों से को 30 जून 2024 तक संचालन करने की अनुमति दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ परामर्श के बाद, सरकार ने आयातित कोयला आधारित जनरेटर के संचालन की अवधि को धारा 11 के तहत 30.06.2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
आपातकालीन खंड का उपयोग करते हुए जारी किए गए आदेश में आयातित कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों को देश की उच्च बिजली मांग को पूरा करने के लिए संचालित करने की अनुमति दी गई है। यह आदेश इस साल फरवरी में जारी किया गया था और तब से इसे चार बार इसकी अवधि बढ़ाई जा चुकी है।