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आयकर: एक ही बैंक में पेंशन व एफडी वाले वरिष्ठ नागरिकों को नहीं भरना होगा रिटर्न, सीबीडीटी ने फॉर्म जारी किया
Sun, 05 Sep 2021 10:41 PM IST
योगेश साहू
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: योगेश साहू
Updated Sun, 05 Sep 2021 10:41 PM IST
सार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से आयकर रिटर्न से छूट पाने के लिए नियम और घोषणा वाला फॉर्म जारी किए जाने का लाभ वरिष्ठ नागरिक उठा सकेंगे। इस फॉर्म को भरकर देने पर बैंक टैक्स काटकर सरकार को दे देंगे।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : PIXABAY
विस्तार
केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे ज्यादा आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को चालू वित्त वर्ष से रिटर्न भरने के बोझ से छुटकारा दे दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न से छूट पाने के लिए नियम और घोषणा वाला फॉर्म भी अधिसूचित कर दिया है। इस फॉर्म को भरकर बैंक में जमा कराने पर वरिष्ठ नागरिकों को अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 से रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा।
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सीबीडीटी के अनुसार, अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की पेंशन उसी बैंक में आती है, जिसमें उसने एफडी करा रखी है, तो ऐसे नागरिकों को रिटर्न फॉर्म भरने से छूट दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए उन्हें अधिसूचित फॉर्म को भरकर उन्हें अपने बैंक में जमा कराना होगा। बैंक फॉर्म में दी गई जानकारी के हिसाब से वरिष्ठ नागरिकों की आय पर टैक्स काटकर सरकार को दे देंगे और करदाताओं को अलग से रिटर्न फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में जारी बजट में बुजुर्गों के लिए इस छूट की घोषणा की थी। गौरतलब है कि आयकर विभाग 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वाले हर नागरिक को अनिवार्य तौर पर रिटर्न फॉर्म भरने के लिए कहता है। ऐसा नहीं करने पर न सिर्फ जुर्माना लगता है, बल्कि ऊंची दर से टीडीएस भी काटा जाता है।
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