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GST Registration: जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया हुई आसान, छोटे व्यवसायों को तीन कार्यदिवस में मिलेगा रजिस्ट्रेशन

Sat, 01 Nov 2025 11:35 AM IST
रिया दुबे बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रिया दुबे Updated Sat, 01 Nov 2025 11:35 AM IST
सार

अब छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। 1 नवंबर से लागू हुई जीएसटी विभाग की नई सरल पंजीकरण योजना के तहत पात्र व्यवसायों को तीन कार्यदिवस के भीतर जीएसटी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। 

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GST registration process simplified, small businesses can get registered within three working days
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobestock

विस्तार

छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों को अब जीएसटी पंजीकरण के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी विभाग के शनिवार से लागू हुई नई सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन योजना के तहत ऐसे कारोबारियों को तीन कार्यदिवस के भीतर पंजीकरण मिल जाएगा।

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कौन हो सकते हैं शामिल?

जीएसटी विभाग ने बताया कि यह योजना उन छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए है, जिन्हें जीएसटी सिस्टम डेटा विश्लेषण के आधार पर पहचानता है, या फिर वे कारोबारी, जो स्वयं आकलन करते हैं कि उनकी मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी (जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी शामिल हैं)। यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होगी कारोबारी इसमें शामिल हो सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर इससे बाहर भी निकल सकते हैं।

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नई व्यवस्था 96 प्रतिशत नए आवेदकों को पहुंचाएगा लाभ

केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के उद्घाटन समारोह में कहा था कि 1 नवंबर से शुरू हो रही यह नई व्यवस्था लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि फील्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करें और इसमें कोई अड़चन न आने दें।

1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत

सीतारमण ने सीबीआईसी को निर्देश दिया है कि जीएसटी सेवा केंद्रों पर एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए ताकि नए करदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता मिल सके। फिलहाल देश में 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं।

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