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सरकार का लोकसभा में जवाब: कोरोना की दवाओं पर पांच फीसदी जीएसटी, वरिष्ठ नागरिकों को लेकर कही यह बड़ी बात

Mon, 04 Apr 2022 02:06 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Mon, 04 Apr 2022 02:06 PM IST
सार

सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद से देश में कोविड-19 की दवाएं पांच फीसदी जीएसटी दर के आधार पर बेची जा रही हैं। जबकि अन्य दवाओं पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लागू किया गया है। 

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GST rate for COVID-19 medicines pegged at five per cent govt said in loksabha
दवाइयां (प्रतीकात्मक तस्वीर)। - फोटो : istock

विस्तार

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश में जब से महामारी की शुरुआत हुई है, कोविड-19 दवाएं और उपकरण पांच प्रतिशत की जीएसटी दर पर बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य दवाओं पर पांच से 12 प्रतिशत के बीच जीएसटी लागू किया गया है। 

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पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि देश में 66 फीसदी सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं केंद्र सरकार संचालित कर रही है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि कोरोना महामारी शुरू हुई, तो सभी दवाओं की बिक्री पांच से 12 प्रतिशत के बीच जीएसटी दर पर करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद कोविड-19 संबंधित दवाओं और उपकरणों के लिए जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के लिए जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार है।
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वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर एक लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सेवाओं पर जीएसटी की दरें और छूट (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी सहित) जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नामित मंत्री शामिल हैं।
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चौधरी ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विकलांग श्रेणी के जरूरतमंदोंके लिए विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना और निरामया स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हैं। 

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