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GST 2.0: जीएसटी सुधारों से किराने का बिल 13 प्रतिशत कम होगा, छोटी कार खरीदने पर 70000 रुपये बचेंगे
Mon, 22 Sep 2025 04:12 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Mon, 22 Sep 2025 04:12 PM IST
सार
GST 2.0: सरकारी अनुमान के अनुसार, स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाइयों की खरीद पर 7-12 प्रतिशत की बचत होगी। वहीं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में यह बचत 18 प्रतिशत तक हो सकती है। सोमवार से लागू हुए जीएसटी 'नेक्स्ट-जेन' सुधार के तहत किराना, कृषि उपकरण, कपड़े, दवाइयाँ और ऑटोमोबाइल समेत 375 वस्तुएं सस्ती हो गईं।
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जीएसटी की नई दरें
- फोटो : amarujala.com
विस्तार
जीएसटी के तहत होने वाले सुधारों से किराने और दैनिक उपयोग के लिए जरूरी वस्तुओं के घरेलू बिल में 13 प्रतिशत की बचत होने का अनुमान है। जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो गई हैं। जीएसटी 2.0 से एक छोटी कार खरीदने वाले को करीब 70,000 रुपये की बचत हो सकती है।
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सरकारी अनुमान के अनुसार, स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाइयों की खरीद पर 7-12 प्रतिशत की बचत होगी। वहीं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में यह बचत 18 प्रतिशत तक हो सकती है। सोमवार से लागू हुए जीएसटी 'नेक्स्ट-जेन' सुधार के तहत किराना, कृषि उपकरण, कपड़े, दवाइयाँ और ऑटोमोबाइल समेत 375 वस्तुएं सस्ती हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुधार को 'जीएसटी बचत उत्सव' करार दिया है।
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सरकार के अनुमानों के मुताबिक 1800 सीसी तक के ट्रैक्टरों की खरीद पर खरीदारों को 40,000 रुपये की बचत होगी। ट्रैक्टरों पर जीएसटी की दर 12-18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
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बाइक/स्कूटर (350 सीसी तक) खरीदने पर 8,000 रुपये की बचत होगी। टीवी (32 इंच से ऊपर) पर 3,500 रुपये की बचत होगी। एयर कंडीशनर खरीदने पर 2,800 रुपये की बचत होगी। इन वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
जीएसटी की नई दरें लागू होने से पहले पीएम मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 'जीएसटी बचत उत्सव' और बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने से लोगों को दोहरा लाभ मिलेगा। पीएम ने जीएसटी दरों में कटौती और आईटी छूट सीमा में बढ़ोतरी से परिवारों को सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी।
पीएम मोदी ने कहा, "अब गरीब, नव-मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को दोहरा लाभ मिल रहा है। जीएसटी में कमी से उनके लिए अपने सपने पूरे करना आसान हो जाएगा।" सोमवार से प्रभावी जीएसटी 2.0 एक दो-स्तरीय संरचना है। इसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर क्रमशः 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। विलासितापूर्ण वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगेगा। हालांकि, तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 प्रतिशत कर और अतिरिक्त उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे।
1 जुलाई, 2017 को लागू होने के बाद जीएसटी में 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार स्लैब थे। इसके अलावा विलासिता की वस्तुओं और हानिकारक या अहितकर वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता था। वर्तमान में 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आने वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 प्रतिशत कर स्लैब में आ जाएंगी। इस बदलाव के असर से 28 प्रतिशत कर स्लैब के अंतर्गत आने वाली 90 प्रतिशत वस्तुएं भी 18 प्रतिशत कर स्लैब में आ जाएंगी।
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