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सेबी प्रमुख के लिए कर सकते हैं आवेदन, वित्त मंत्रालय ने शुरू की तलाश

Wed, 29 Jan 2020 11:25 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Wed, 29 Jan 2020 11:25 AM IST
सार

  • वित्त मंत्रालय ने नए सेबी प्रमुख के लिए मांगे आवेदन।
  • मौजूदा चेयरमैन अजय त्यागी को सेवा विस्तार नहीं देना चाहती सरकार।
  • उम्मीदवारों को 10 फरवरी तक जमा करने हैं आवेदन।

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Finance Ministry Invites Applications For New Sebi Chief to Succeed Ajay Tyagi

विस्तार

वित्त मंत्रालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन पद के लिए आवेदन मांगे हैं। मौजूदा चेयरमैन अजय त्यागी का तीन साल का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी त्यागी की सेबी प्रमुख पर 2017 में नियुक्ति हुई थी। उन्होंने एक मार्च, 2017 को पद संभाला था। ऐसी उम्मीद थी कि कामकाज के आधार पर उन्हें कम-से-कम दो साल का सेवा विस्तार मिल सकता है। 

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24 जनवरी को जारी किया था नोटिस 

हालांकि, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से 24 जनवरी को जारी नोटिस में पात्र उम्मीदवारों से सेबी चेयरमैन पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इससे जाहिर है कि सरकार त्यागी को सेवा विस्तार नहीं देना चाहती है। नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवारों से 10 फरवरी तक जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन मांगे गए हैं। इससे पहले सरकार ने यूके सिन्हा को तीन साल का सेवा विस्तार दिया था। 

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फिर से आवेदन कर सकते हैं त्यागी

त्यागी मामले में सरकार ने दो बार नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। 10 फरवरी, 2017 को जारी पहली अधिसूचना के अनुसार, आर्थिक मामलों के विभाग में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव (निवेश) त्यागी को पांच साल या 65 साल की उम्र या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिए सेबी चेयरमैन बनाया गया था। बाद में एक और अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई। त्यागी के पास अभी नौकरी की उम्र बची है। ऐसे में वह फिर से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन, यह नियुक्ति नए सिरे से होगी और इसे सेवा विस्तार नहीं माना जाएगा। 

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अप्रैल 2022 तक एक ही व्यक्ति बना रह सकेगा कंपनी का एमडी

बता दें कि हाल ही में बाजार नियामक सेबी ने देश की सबसे बड़ी 500 कंपनियों को राहत देते हुए अपने पहले के दिए दिशा-निर्देशों को दो साल आगे बढ़ा दिया था। इन निर्देशों के मुताबिक सभी कंपनियों को एक अप्रैल से चेयरमैन और एमडी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों की नियुक्ति करनी थी। अब यह नियम 2022 तक लागू होगा। 

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