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EPFO : पात्र कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर

Sat, 31 Dec 2022 05:34 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 31 Dec 2022 05:34 AM IST
सार

सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ वे कर्मचारी पात्र हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है।

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EPFO Eligible employees will get more pension
EPFO - फोटो : iStock

विस्तार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 29 दिसंबर, 2022 को सर्कुलर जारी किया है। इसमें उच्च पेंशन पाने के लिए पात्रता शर्तों और ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया है। 

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ये कर्मचारी होंगे पात्र
सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ वे कर्मचारी पात्र हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, लेकिन उनके अनुरोध को ईपीएफओ ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था।
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इन्हें आवेदन करने की अनुमति

  • जिस पेंशनभोगी ने कर्मचारी के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था।
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  • कर्मचारी पेंशन योजन (ईपीएस)-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के ईपीएस के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल किया।
  • ईपीएफओ की ओर से उनके इस विकल्प के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया गया था।


ऐसे कर सकते हैं आवेदन 
आवेदन के लिए विधिवत भरे आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय जाना होगा। इसके बाद...

  • अनुरोध ऐसे रूप और तरीके से किया जाएगा, जैसा आयुक्त की ओर से बताया गया है।
  • सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में पूर्वोक्त सरकारी अधिसूचना में दिए गए आदेश के अनुसार अस्वीकरण शामिल होगा।

 

  • पेंशन निधि में समायोजन की जरूरत वाले शेयरों के मामले में और अगर कोई हो तो निधि में पुनः जमा करना। पेंशनभोगी की स्पष्ट सहमति जरूरी।
  • ईपीएफओ के पेंशन फंड में छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से धन के हस्तांतरण में ट्रस्टी की अंडरटेकिंग देनी होगी।

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कर्मचारी एक सितंबर, 2014 को मौजूदा ईपीएस-95 के सदस्य थे, वे वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान कर सकते हैं। पेंशन योग्य वेतन के 8.33% की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है।

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