Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा, आप नेता को मिली ये राहत
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा, आप नेता को मिली ये राहत
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उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और जैन को राहत के लिए अवकाशकालीन पीठ के समक्ष जाने की छूट दी। जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और वह एक तरह से कंकाल बन गए हैं। वह कई बीमारियों से भी पीड़ित हैं।
ईडी की ओर से पेश वकील ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का किया विरोध
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे कैविएट पर हैं और याचिका का विरोध कर रहे हैं। पीठ ने कोई निश्चित तारीख नहीं बताते हुए कहा कि जैन राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ से संपर्क कर सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने छह अप्रैल को खारिज कर दी थी जैन की जमानत याचिका
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छह अप्रैल को धनशोधन के एक मामले में जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और गवाहों के इस दावे को रेखांकित किया था कि वह कथित अपराध की संकल्पना करने वाले, आरंभकर्ता और कोष प्रदाता थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि आप के वरिष्ठ नेता एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनमें सबूतों से छेड़छाड़ करने की क्षमता है। ईडी ने जैन के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।
धनशोधन मामले में जैन और उनकी पत्नी समेत आठ लोगों पर आरोप
सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में निचली अदालत ने छह सितंबर 2016 को उन्हें नियमित जमानत दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में धनशोधन मामले में जैन, उनकी पत्नी और चार कंपनियों समेत आठ अन्य लोगों के खिलाफ ईडी की ओर से दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) पर संज्ञान लिया था।