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कोरोना का असर: बिजली कंपनियों को बिल के भुगतान से तीन महीने की मोहलत
Sat, 28 Mar 2020 03:20 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Sat, 28 Mar 2020 03:20 PM IST
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सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू पाबंदियों के दौरान बिजली की निरंतर-आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण कंपनियों को उत्पाक कंपनियों के भुगातान में तीन माह की मोहलत देने समेत उनकी मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
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वितरण कंपनियों द्वारा बिजली खरीद के लिए अनिवार्य भुगतान सुरक्षा राशि घटाकर 50 फीसदी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि बिजली मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त से उत्पादक कंपनियों से विद्युत लेने के लिए साख पत्र देने को अनिवार्य कर दिया है।
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देरी से भुगतान करने पर नहीं लगेगा जुर्माना
बिजली वितरण कंपनियों के ऊपर उत्पादक कंपनियों के बढ़ते बकाए को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं ताकि बिजली की आपूर्ति में व्यवधान न हो। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार बिजली नियामक सीईआरसी को बिजली वितरण कंपनियों को उत्पादक तथा पारेषण इकाइयों के भुगतान को लेकर तीन महीने की मोहलत देने को कहा गया है। देरी से भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
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इसके अलावा राज्यों से इसी प्रकार का निर्देश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) को देने को कहा गया है।
24 घंटे काम कर रहे हैं बिजली क्षेत्र के कर्मचारी
बिजली मंत्री आरके सिंह ने बयान में कहा, ‘‘कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी बंद के बावजूद बिजली क्षेत्र (उत्पादक, पारेषण और वितरण तथा प्रणाली परिचालन) के सभी कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। घेरलू कोयला कंपनियों से कोयले की आपूर्ति तथा रेलवे से ढुलाई को बनाए रखने के लिए मंत्रालय दोनों विभागों के संपर्क में है।’’
कंपनियों की नकदी पर असर
सिंह ने कहा कि रोक के कारण उपभोक्ता अपना बकाया वितरण कंपनियों के देने की स्थिति में नहीं है। इससे वितरण कंपनियों की नकदी पर असर पड़ रहा है जिसके कारण उन्हें उत्पादक और पारेषण कंपनियों को वे भुगतान करने में समस्या होगी।
इसलिए उठाए गए कदम
इसलिए वितरण कंपनियों को राहत देने के लिए उत्पादक और पारेषण कंपनियों के भुगतान पर तीन महीने की रोक लगाई गई है। वितरण कंपनियों की नकदी की समस्या को कम करने के ये कदम उठाए गए हैं।