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'दान' लेने वाली संस्थाओं पर इनकम टैक्स विभाग की नजर, भेजा नोटिस

Fri, 03 Feb 2017 11:28 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 03 Feb 2017 11:28 AM IST
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charitable institutions comes under income tax radar as department send tham notice
आयकर विभाग

दान लेने वाले संस्थानों और धार्मिक संगठनों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर टेड़ी हो गई है। नोटबंदी के बाद इन संस्थानों और संगठनों को विभाग ने नोटिस भेज कर पूछा है कि कितना पैसा लोगों ने जमा किया है। विभाग को यकीन है कि कई लोगों ने अपने काले धन को सफेद करने के लिए  ऐसे संस्थानों में पैसा जमा किया है। 

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इनकम टैक्स में मिलती है 100 फीसदी छूट

इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, ऐसी संस्थाओं को अभी तक 100 फीसदी छूट मिलती है। अभी तक इस तरह के संस्थानों पर विभाग की नजर नहीं गई थी, लेकिन अब विभाग ने देश भर में मौजूद ऐसे हजारों संस्थानों को नोटिस भेजकर के 31 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। 
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31 दिसंबर तक का भेजना है अकाउंट स्टेटमेंट

इनकम टैक्स विभाग ने अपने नोटिस में इन संस्थानों से कहा है कि वो 8 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच जमा हुए पैसे को बारे में डिटेल्स सबमिट करें। अगर अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा पाया गया तो ऐसे संस्थानों और संगठनों के खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कानूनी कारवाई की जाएगी।  

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