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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023 passed by Rajya Sabha

CGST Amendment Bill: सीजीएसटी से जुड़ा दूसरा संशोधन विधेयक राज्यसभा से पास, किया गया यह बदलाव

Wed, 20 Dec 2023 06:53 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 20 Dec 2023 06:53 PM IST
सार

CGST Amendment Bill: सीजीएसटी से जुड़े नए संशोधन विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। सरकार ने 15 सितंबर को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया था।

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Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023 passed by Rajya Sabha
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023। - फोटो : Istock

विस्तार

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के अध्यक्ष की ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करता है और 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को सदस्य बनने के लिए पात्र होने की अनुमति देता है, बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया। 

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राज्यसभा ने सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क लगाने या बढ़ाने से संबंधित विधेयकों में प्रावधानों की सीमित अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से प्रावधान करने के लिए करों का अनंतिम संग्रह विधेयक, 2023 पारित किया। यह विधेयक कल 19 दिसम्बर को लोक सभा से पारित किया गया था।
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विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। सरकार ने 15 सितंबर को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया था। हालांकि अन्य न्यायाधिरकरणों की तरह अधिवक्ता इसके सदस्य बनने के पात्र नहीं थे।
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यह संशोधन कहता है कि अधिवक्ता सदस्य बनने के लिए पात्र हो सकते हैं यदि वह "अपीलीय न्यायाधिकरण में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव के साथ दस साल से वकील हैं।" जीएसटी परिषद की सात अक्तूबर को हुई 52वीं बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया था।

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