{"_id":"58e5fb484f1c1b41485b5b2d","slug":"ban-on-cash-transactions-of-over-rs-2-lakh-not-applicable-for-bank-post-office","type":"story","status":"publish","title_hn":"बैंक, डाक घरों के बचत खातों से कैश ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगी 2 लाख रुपये की सीमा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी ","slug":"business-diary"}}
बैंक, डाक घरों के बचत खातों से कैश ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगी 2 लाख रुपये की सीमा
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
Updated Thu, 06 Apr 2017 02:05 PM IST
विज्ञापन
डेमो पिक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बैंक और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स पर 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन का बैन लागू नहीं होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने ये बात साफ कर दी है कि प्रतिदिन 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेनदेन का प्रतिबंध बैंक, डाकघर के बचत खातों और सहकारी बैंकों से निकासी पर लागू नहीं होगा।
विज्ञापन
आपको बता कि फाइनेंस एक्ट 2017 के अनुसार 2 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर उतने ही रुपए के दंड का प्रावधान किया गया था। जिसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति थी।
विज्ञापन
सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि ये प्रतिबंध सरकार, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक और सहकारी बैंक द्वारा किसी भी रसीद पर लागू नहीं होगा। सीबीडीटी ने कहा कि नकद लेनदेन पर ये अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी।
विज्ञापन
गौरतलब है कि 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में फाइनेंस एक्ट में इस लिमिट को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया था। पिछले महीने लोकसभा ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। तब से ही लोगों में भ्रम की स्थिति है।