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Andhra: आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को तीन मामलों में हाईकोर्ट से जमानत, अदालत ने ये निर्देश भी दिया

Wed, 10 Jan 2024 03:15 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 10 Jan 2024 03:15 PM IST
सार

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को मामले की जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। अदालत सार्वजनिक बैठकों और मीडिया प्लेटफार्मों में कहीं भी मामले से संबंधित तथ्यों का उल्लेख नहीं करने का भी आदेश दिया है।

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Andhra Pradesh High Court grants bail to former CM N Chandrababu Naidu in three cases
चंद्रबाबू नायडू। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को तीन मामलों- इनर रिंग रोड मामले, शराब मामले और रेत नीति मामले में जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले की जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। अदालत सार्वजनिक बैठकों और मीडिया प्लेटफार्मों में कहीं भी मामले से संबंधित तथ्यों का उल्लेख नहीं करने का भी आदेश दिया है।

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