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Tax: इन्फोसिस के बाद अन्य कंपनियों को भी मिल सकता है जीएसटी नोटिस, अधिकारी बोले- यह उद्योगव्यापी मुद्दा है

Fri, 02 Aug 2024 05:01 AM IST
विशांत श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विशांत श्रीवास्तव Updated Fri, 02 Aug 2024 05:01 AM IST
सार

कर अधिकारियों ने बताया  है इन्फोसिस के अलावा चार अन्य कंपनियों को जीएसटी का नोटिस मिल सकता है। इन्फोसिस की तरह अन्य कंपनियों के विदेशी कार्यालय भारतीय आईटी फर्मों के लिए परियोजनाएं चलाते हैं। 

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After Infosys, other companies may also get GST notice
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Istock

विस्तार

इन्फोसिस के बाद कर चोरी मामले में अन्य आईटी कंपनियों को भी जीएसटी नोटिस मिल सकता है। कर अधिकारियों ने बताया, उनकी जांच इन्फोसिस तक ही सीमित नहीं है। यह उद्योगव्यापी मुद्दा है। हालांकि, अन्य कंपनियों को नोटिस भेजे जाने की कोई समय सीमा तय नहीं है।
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इन्फोसिस की तरह अन्य कंपनियों के विदेशी कार्यालय भारतीय आईटी फर्मों के लिए परियोजनाएं चलाते हैं। अन्य कार्यों के अलावा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को सेवाएं देते हैं।
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नोटिस नहीं, कर आतंकवाद हस्तक्षेप करे सरकार : पई
इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई ने 32,000 करोड़ के नोटिस को कर आतंकवाद बताया है। उन्होंने कहा, वित्त मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इससे भारत में निवेश प्रभावित होता है।
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समर्थन में नैसकॉम
ईटी उद्योग की शीर्ष संस्था नैसकॉम ने इन्फोसिस के समर्थन में कहा, यह कदम उद्योग के ऑपरेटिंग मॉडल की समझ की कमी को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण है कि अनुपालन दायित्व कई व्याख्याओं के अधीन नहीं हैं।

कर्नाटक के जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस को दिया नोटिस
कर्नाटक के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने इंफोसिस को जारी किया 32,403 करोड़ रुपये का पूर्व-कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया है। यह नोटिस इंफोसिस को अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए जारी किया गया था। इंफोसिस ने बताया कि कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) को आगे का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। 


इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता- इंफोसिस 
इंफोसिस ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस नोटिस को पूर्व में जारी किया गया कारण बताओ नोटिस करार दिया था। कंपनी का कहना था कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता। बंगलूरू स्थित सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने बताया कि कर्नाटक के जीएसटी अधिकारियों ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के बीच 32,403 करोड़ रुपये का इंफोसिस लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्होंने कहा कि कंपनी ने नोटिस का जवाब दे दिया है। 
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