फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   5 percent gst imposed on products brought on railway station, trains

रेलवे स्टेशन या ट्रेन में खाना खरीदना होगा और सस्ता, अब देना होगा 5 फीसदी जीएसटी

Sat, 07 Apr 2018 09:59 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 07 Apr 2018 09:59 AM IST
विज्ञापन
5 percent gst imposed on products brought on railway station, trains
railway food
अब देश के रेलवे स्टेशनों, प्लेटफॉर्म या चलती रेलगाड़ियों में उपभोक्ताओं को खाने-पीने की चीजों पर महज पांच फीसदी ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चुकाना होगा। इस बात का स्पष्टीकरण केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है। 
विज्ञापन


सभी जगह देना होगा जीएसटी
वित्त मंत्रालय से शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में बताया गया है कि अब चाहे रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफार्म हो या चलती रेलगाड़ी, वहां मिलने वाले खाने-पीने के सामानों पर महज पांच फीसदी ही जीएसटी देय होगा। 
विज्ञापन


नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ
हालांकि अब रेलवे या उसके ठेकेदार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले पाएंगे। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में बीते 31 मार्च को ही रेलवे बोर्ड को पत्र भेज कर यह जानकारी दे दी है, ताकि किसी भी तरह के संदेह या अनिश्चितता को दूर किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले रेलवे स्टेशनों और प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाने-पीने के सामानों पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी देय होता था, जबकि चलती रेलगाड़ी में 18 फीसदी की दर से टैक्स वसूला जाता है। 

लगेगी अवैध वसूली पर लगाम
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गत दिनों ट्रेन और स्टेशन पर खानपान में यात्रियों से अवैध वसूली रोकने के लिए बिल अनिवार्य कर दिया। इस आदेश के बाद जीएसटी में रेलवे का खेल सामने आ गया। स्टेशन पर खानपान में जहां पांच फीसदी जीएसटी वसूला जा रहा है, वहीं इसी खाने पर ट्रेन में 18 फीसदी टैक्स लिया जा रहा है। 


शताब्दी-राजधानी में 18 फीसदी जीएसटी
शताब्दी-राजधानी में तो टिकट में ही यात्रियों से 18 फीसदी जीएसटी लिया जा रहा है, जबकि अन्य ट्रेनों में भी 18 फीसदी जीएसटी लिया जाता है। हालांकि, स्टेशन पर पहले जीएसटी 12 फीसदी था, जिसे घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया। जारी सर्कुलर के मुताबिक एक जुलाई से 18 फीसदी जीएसटी लेने का आदेश जारी किया गया था, यह भी स्पष्ट किया गया कि शताब्दी-राजधानी व दुरंतो के टिकट किराये में ही जीएसटी जुड़ा होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed