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Hindi News ›   Bihar ›   Tej Pratap Yadav will pay Maintenance alimony allowance to wife Aishwarya Rai family court order

लालू के बेटे के खर्च पर ही तलाक का मुकदमा लड़ेगी बहू, हर महीने 22 हजार देंगे तेजप्रताप

Wed, 25 Dec 2019 11:16 AM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: Priyesh Mishra Updated Wed, 25 Dec 2019 11:16 AM IST
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Tej Pratap Yadav will pay Maintenance alimony allowance to wife Aishwarya Rai family court order
Tej pratap yadav and Aishwarya Rai - फोटो : PTI

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण की सुनवाई मंगलवार को पटना के पारिवारिक अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता दें।

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कोर्ट ने कहा कि तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता के रूप में पोषण और आवास के लिए 22 हजार रुपये प्रति महीने देने होंगे। इसके अतिरिक्त तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे। कोर्ट ने यह राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है। 
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बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय ने 3 नवंबर 2019 को पटना स्थित पारिवारिक अदालत में भरण-पोषण संबंधी आवेदन दायर किया था। जिस पर 17 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या ने अदालत को बताया था कि उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। यह भी बताया था कि तेज प्रताप उसके साथ न रहकर अलग रहते हैं।
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राबड़ी देवी ने भी बहू पर दर्ज करवाया था केस
लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बहू ऐश्वर्या के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इस केस में ऐश्वर्या पर राबड़ी देवी पर हाथ उठाने और पीटने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप को राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने सही ठहराया था। ऐश्वर्या ने भी राबड़ी देवी, पति तेजप्रताप यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है। 

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