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बिहार टॉपर स्कैमः बच्चा राय को राहत देने से SC का इनकार
amarujala.com- Presented By: मुकेश झा
Updated Thu, 20 Apr 2017 11:45 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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बिहार के बहुचर्चित टॉपर घोटाले मामले के आरोपी बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राहत देने से इनकार कर दिया है। बच्चा राय बिहार टॉपर घोटाले मामले में दोषी पाये गए थे जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
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Bihar Topper scam case: Supreme court refuses to grant any relief to accused Bachha Rai pic.twitter.com/jyqezHEeHn
— ANI (@ANI_news) April 20, 2017विज्ञापन
बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को सशर्त जमानत दे दी थी। पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने सरकारी वकील के भारी विरोध के बाद बच्चा राय की जमानत को मंजूर करते हुए कहा कि एक महीने के भीतर बच्चा राय के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो। लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बच्चा राय को राहत देने से इनकार कर दिया है।
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गौरतलब हो कि बिहार में पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बोलने वाली रूबी टॉपर घोटाले के मामले में बच्चा राय और बीएसईबी के चेयरमैन लालकेश्रवर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया गया था।