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बिहार टॉपर स्कैमः बच्चा राय को राहत देने से SC का इनकार

Thu, 20 Apr 2017 11:45 AM IST
amarujala.com- Presented By: मुकेश झा
amarujala.com- Presented By: मुकेश झा Updated Thu, 20 Apr 2017 11:45 AM IST
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Supreme court refuses to grant any relief to accused Bachha Rai in bihar toppers scam case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

बिहार के बहुचर्चित टॉपर घोटाले मामले के आरोपी बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राहत देने से इनकार कर दिया है। बच्चा राय बिहार टॉपर घोटाले मामले में दोषी पाये गए थे जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

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बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को सशर्त जमानत दे दी थी। पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने सरकारी वकील के भारी विरोध के बाद बच्चा राय की जमानत को मंजूर करते हुए कहा कि एक महीने के भीतर बच्चा राय के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो। लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बच्चा राय को राहत देने से इनकार कर दिया है।
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गौरतलब हो कि बिहार में पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बोलने वाली रूबी टॉपर घोटाले के मामले में बच्चा राय और बीएसईबी के चेयरमैन लालकेश्रवर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 

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