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आरजेडी नेता रेप मामले में जमानत रद करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित
अमर उजाला ब्यूरो/ नई दिल्ली
Updated Thu, 24 Nov 2016 12:52 AM IST
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- फोटो : Getty
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सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव की जमानत निरस्त करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा आरजेडी विधायक की को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान राजबल्लभ की ओर से कहा गया कि उनकी जमानत रद न की जाए। राजबल्लभ के वकील ने पीठ ने कहा कि जब तक ट्रायल न खत्म हो जाए उनके मुवक्किल बिहार से बाहर रहने को तैयार है। वहीं बिहार सरकार का कहना था कि आरजेडी नेता की जमानत रद कर दी जानी चाहिए। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
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बुधवार को सुनवाई के दौरान राजबल्लभ की ओर से कहा गया कि उनकी जमानत रद न की जाए। राजबल्लभ के वकील ने पीठ ने कहा कि जब तक ट्रायल न खत्म हो जाए उनके मुवक्किल बिहार से बाहर रहने को तैयार है। वहीं बिहार सरकार का कहना था कि आरजेडी नेता की जमानत रद कर दी जानी चाहिए। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
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