फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   SC rejects Nitish kumar led bihar government plea to stay patna HC order in contract teachers case

नीतीश सरकार को झटका, SC के फैसले से कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को राहत

Wed, 31 Jan 2018 11:16 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 31 Jan 2018 11:16 AM IST
विज्ञापन
SC rejects Nitish kumar led bihar government plea to stay patna HC order in contract teachers case
नीतीश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के लिए एक कमेटी बनाने और सभी वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करने को कहा है। साथ ही इसे लागू करने के तरीकों पर सुझाव मांगे हैं। 
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की खंडपीठ ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार की याचिका नामंजूर कर दी है। पिछले साल 31 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे शिक्षक स्थीय सरकारी स्कूल टीचर की तरह ही वेतन और सुविधाओं के हकदार हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है। 
विज्ञापन


कोर्ट ने बिहार सरकार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा को भी निर्देश दिया कि सर्वशिक्षा अभियान के मद में केंद्र सरकार 60 फीसदी राशि देती है। ऐसे में कितनी राशि खर्च होती है, उसका ब्योरा दें। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने बिहार सरकार की इस दलील पर आपत्ति जताई कि इन शिक्षकों की योग्यता सही तरीके से नहीं जांची गई। इस पर कोर्ट ने कहा की बिना योग्यता जांचे इनकी नियुक्ति कैसे की गई। वहीं शिक्षकों की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में 23 फीसदी तक राशि खर्च करती थी, लेकिन अब 15 फीसदी तक की राशि खर्च कर रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed